राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक व्यवस्था
● राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं. आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है. ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लें. यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है. संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है. यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के एक महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना जरूरी है.
बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति शासन
________________________जब किसी सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो . राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए 'निलंबित अवस्था' में रख सकते हैं. 6 महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किए जाते हैं.
राष्ट्रपति शासन की अवधि
◆ यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा. इस प्रकार 6-6 माह कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है.
क्यों कहते हैं राष्ट्रपति शासन
◆इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है. लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं. प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल सलाहकारों की नियुक्ति करता है, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं. आमतौर पर इस स्थिति में राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है
क्या होते हैं बदलाव
★- राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रीपरिषद् को भंग कर देते हैं.
★- राष्ट्रपति, राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं.
★- राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है. यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है.
★- राष्ट्रपति, घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी.
★ - संसद ही राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है.
★ - संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उसके किसी नामित अधिकारी को दे सकती है.
★- जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति, 'अनुच्छेद 356 शासित राज्य' के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है.
🏛अमरनाथ गुफा➖काश्मीर
🏛सूर्य मन्दिर (ब्लैक पगोडा)➖ कोणार्क
🏛वृहदेश्वर मन्दिर➖तन्जौर
🏛दिलवाड़ा मन्दिर, माउंट आबू
🏛आमेर दुर्ग➖जयपुर
🏛इमामबाड़ा➖ लखनऊ
🏛वृन्दावन गार्डन➖मैसूर
🏛चिल्का झील➖ओड़ीसा
🏛अजन्ता की गुफाएँ➖औरंगाबाद
🏛मालाबार हिल्स➖ मुम्बई
🏛गोमतेश्वर मन्दिर श्रवणबेलगोला➖ कर्नाटक
🏛बुलन्द दरवाजा➖ फतेहपुर सीकरी
🏛अकबर का मकबरा➖सिकन्दरा, आगरा
🏛जोग प्रपात➖मैसूर
🏛शान्ति निकेतन➖ कोलकाता
🏛रणथम्भौर का किला➖सवाई माधोपुर
🏛आगा खां पैलेस➖पुणे
🏛महाकाल का मन्दिर➖उज्जैन
🏛कुतुबमीनार➖दिल्ली
🏛एलिफैंटा की गुफाएँ➖ मुम्बई
🏛ताजमहल➖ आगरा
🏛इण्डिया गेट➖ दिल्ली
🏛विश्वनाथ मन्दिर➖वाराणसी
🏛साँची का स्तूप➖भोपाल
🏛निशात बाग➖श्रीनगर
🏛मीनाक्षी मन्दिर➖मदुरै
🏛स्वर्ण मन्दिर➖अमृतसर
🏛एलोरा की गुफाएँ➖औरंगाबाद
🏛हवामहल➖जयपुर
🏛जंतर-मंतर➖दिल्ली
🏛शेरशाह का मकबरा➖ सासाराम
🏛एतमातुद्दौला➖आगरा
🏛सारनाथ➖ वाराणसी के समीप
🏛नटराज मन्दिर➖ चेन्नई
🏛जामा मस्जिद➖ दिल्ली
🏛जगन्नाथ मन्दिर➖ पुरी
🏛गोलघर➖ पटना
🏛विजय स्तम्भ➖चित्तौड़गढ़
🏛गोल गुम्बद➖बीजापुर
🏛गोलकोण्डा➖हैदराबाद
🏛गेटवे ऑफ इण्डिया➖ मुम्बई
🏛जलमन्दिर➖ पावापुरी
🏛बेलूर मठ➖ कोलकाता
🏛टावर ऑफ साइलेंस➖मुम्बई
On Thu, 14 Nov, 2019, 6:52 AM Satish, <satishkumargvm1@gmail.com> wrote:
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